Delhi HC: हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को दिया कुछ मोबाइल नंबरों को बंद करने का आदेश, कॉपीराइट उल्लंघन का है मामला

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Sun, 01 Oct 2023 04:58 PM IST
सार

प्राइवेट कंपनी का आरोप है कि उनकी पाठ्यक्रम सामग्री को 500 से 1000 रुपये में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बेचा जा सकता है।

Delhi High Court orders WhatsApp to deactivate some mobile numbers for copyright infringement
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

    विस्तार

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफार्म व्हाट्सएप को कुछ मोबाइल नंबरों को बंद करने का आदेश दिया है। इन व्हाट्सएप मोबाइल नंबरों पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। कोर्ट ने जैनेमो प्राइवेट लिमिटेड के अपना कॉलेज प्लेटफार्म द्वारा दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए हैं। प्राइवेट कंपनी का आरोप है कि उनकी पाठ्यक्रम सामग्री को 500 से 1000 रुपये में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बेचा जा सकता है।

    कंपनी पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

    जैनेमो प्राइवेट लिमिटेड के इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कई संस्थाओं को वादी की पाठ्यक्रम सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड करने, अपलोड करने, शेयर करने और बेचने से रोक दिया है। बता दें कि जैनेमो प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जो 'अपना कॉलेज' प्लेटफॉर्म के माध्यम से उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करता है और प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करती है।

    न्यायमूर्ति सिंह ने माना कि वादी कॉपीराइट कानून के तहत पाठ्यक्रम सामग्री पर स्वामित्व रखता है और निर्देश दिया कि उल्लंघनकारी सामग्री से निपटने वाले व्हाट्सएप ग्रुप को अलग कर दिया जाए और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कार्यों वाले यूट्यूब चैनल को हटा दिया जाए।

    अपना कॉलेज प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया कि कई व्यक्ति और संस्थाएं मात्र 500 रुपये से 1,000 रुपये में छात्रों को बैचों में नामांकित करने की मांग करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से इसका प्रिटेंट कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं।

    और पढ़ें...
    Login or Signup
    अपना शहर चुनें