विदेश घूमने या किसी जरूरी काम से गए हों और अचानक पता चले कि पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है तो घबराहट होना स्वाभाविक है। आखिर दूसरे देश में पहचान और यात्रा से जुड़ा यह सबसे अहम दस्तावेज होता है। पासपोर्ट चोरी हो जाए या खो जाए तो भारत वापस लौटने की चिंता भी सताने लगती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय नागरिकों के लिए विदेश में पासपोर्ट खोने या चोरी होने की स्थिति में एक तय प्रक्रिया मौजूद है। सबसे पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट आगे की प्रक्रिया में काम आ सकती है। इसके बाद जिस देश में आप मौजूद हैं, वहां के नजदीकी भारतीय दूतावास या भारतीय कांसुलेट से संपर्क करना चाहिए। भारतीय मिशन आपकी पहचान और भारतीय नागरिकता से जुड़ी जानकारी की जांच करता है और आगे की प्रक्रिया में मदद करता है।
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तुरंत भारत लौटना हो तो मिल सकता है EC
कई बार पासपोर्ट खोने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को तुरंत भारत लौटना पड़ता है। मसलन, परिवार में किसी की गंभीर तबीयत खराब हो या किसी सदस्य की मौत जैसी आपात स्थिति हो। ऐसे मामलों में भारतीय मिशन इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी EC जारी कर सकता है। EC एक यात्रा दस्तावेज है, जिसकी मदद से भारतीय नागरिक भारत वापस लौट सकता है। इसे जारी करने से पहले भारतीय मिशन संबंधित व्यक्ति की पहचान और नागरिकता की पुष्टि करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि EC का इस्तेमाल सामान्य पासपोर्ट की तरह दूसरे देशों की यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता। अगर तुरंत भारत लौटने की जरूरत नहीं है, तो पासपोर्ट दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। खोए हुए पासपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी जारी नहीं होती, बल्कि नया पासपोर्ट दिया जाता है। नए पासपोर्ट का नंबर और उसकी वैधता भी नई होती है।
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ये दस्तावेज आ सकते हैं काम
आवेदन की प्रक्रिया के दौरान पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड या पुराने यात्रा रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट की कॉपी नहीं है, तब भी भारतीय मिशन उपलब्ध जानकारी और पहचान की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।
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पासपोर्ट खराब हो गया है तो भी जरूरी है री-इश्यू
पासपोर्ट केवल खोने या चोरी होने पर ही नहीं, खराब होने पर भी दोबारा जारी कराना पड़ता है। पासपोर्ट की स्थिति को देखकर यह तय किया जाता है कि वह पढ़ने योग्य है या पूरी तरह खराब हो चुका है। ऐसे मामलों में भी री-इश्यू के लिए आवेदन करना होता है। अगर कोई व्यक्ति EC के जरिए भारत लौटता है तो बाद में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान पते और जन्मतिथि का प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट खोने या खराब होने की जानकारी से जुड़ा एफिडेविट जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर पुराने पासपोर्ट के कुछ पेज उपलब्ध हैं तो उनकी कॉपी भी जमा करनी चाहिए।
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पुलिस से करें संपर्क
विदेश यात्रा पर निकलने से पहले पासपोर्ट की डिजिटल कॉपी और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी सुरक्षित रखना समझदारी है। अगर पासपोर्ट गुम हो जाए तो बिना देरी किए पुलिस और भारतीय मिशन से संपर्क करने पर आगे की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है।
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