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Ghazipur News: जर्जर भवन गिरने से मौत हुई तो कार्यालय अध्यक्ष पर दर्ज होगी प्राथमिकी व निलंबन

Fri, 21 Aug 2026 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:14 AM IST
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If a death occurs due to the collapse of a dilapidated building, an FIR will be registered against the head of the office, and they will face suspension.
गाजीपुर। जर्जर सरकारी भवनों के गिरने पर संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि जर्जर भवन के गिरने पर किसी की मौत होने की दशा में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का निलंबन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन शासकीय भवनों की सुरक्षा एवं उनमें कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों और आमजन की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि भवनों की स्थिति का समय-समय पर नियमानुसार जांच कराई जाए। इस दौरान अगर कोई भवन जर्जर, जीर्ण-शीर्ण अथवा असुरक्षित अवस्था में पाया जाता है तो संबंधित विभागीय नियमों के तहत उसके ध्वस्तीकरण अथवा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे जर्जर एवं असुरक्षित भवनों में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आमजन का आवागमन उपयोग न हो और आवश्यकतानुसार भवन को सुरक्षित रूप से खाली कराकर उसके चारों ओर चेतावनी-सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्था की जाए।
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