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नैनीताल में अपराधियों पर शिकंजा: डीएम ललित मोहन रयाल ने छह अपराधियों को 6 माह के लिए किया जिला बदर, ये हैं नाम

Fri, 21 Aug 2026 11:27 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 21 Aug 2026 11:27 AM IST
सार
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नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल ने गुंडा नियंत्रण कानून के तहत छह अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। 

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DM Lalit Mohan Raiyal banished six criminals from the district for six months
डीएम ललित मोहन रयाल।

विस्तार

नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने छह अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई गुंडा नियंत्रण कानून के तहत की गई है। 

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जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि आसिफ पर एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। इसी तरह इरफान उर्फ शक्ति और अरशद अली पर भी एनडीपीएस एक्ट के कई मामले हैं। शाहनवाज के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। राहुल बिष्ट उर्फ राहुल थापा पर आर्म्स एक्ट, चोरी और जुआ अधिनियम के छह से अधिक मामले हैं। इन पांचों सहित कुल छह व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है। 
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जेल में बंद आरोपियों के मामले समाप्त
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कुछ मामलों में गुंडा नियंत्रण कानून के तहत चल रही कार्रवाई समाप्त करने के आदेश दिए हैं। अमन गुप्ता और शेखर आर्य वर्तमान में जेल में बंद हैं। मिराज भी अन्य मामले में जेल में बंद है। इन परिस्थितियों के कारण उनके विरुद्ध चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
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पर्याप्त आधार न मिलने पर नोटिस निरस्त
न्यायालय ने दो मामलों में पर्याप्त आधार न मिलने पर नोटिस निरस्त किए हैं। महेंद्र के विरुद्ध केवल आबकारी अधिनियम का एक मामला दर्ज था। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई से असहमति जताते हुए नोटिस निरस्त कर कार्रवाई समाप्त कर दी। चंदन लोदियाल पहले ही किसी अन्य मामले में जिला बदर किया जा चुका है। दोबारा चल रही कार्रवाई का औचित्य न पाए जाने पर नोटिस निरस्त कर दिया गया।

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