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Bijnor News: छात्रा से दुष्कर्म में आरोपी शिक्षक को 25 साल के कारावास की सजा

Fri, 21 Aug 2026 01:17 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:17 AM IST
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Teacher accused of raping student sentenced to 25 years in prison.
- छात्रा को ट्यूशन पढ़ाता था दोषी शिक्षक
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- अदालत ने कहा क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म कर छात्रा के भविष्य के साथ किया खिलवाड़

संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म में शिक्षक सुनील कुमार को दोषी पाया है। जिसे 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

थाना शिवाला कला में एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 21 जनवरी 2026 की शाम करीब 4:00 बजे उनके घर सुनील बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए आया। करीब पांच बजे सुनील मास्टर ने बाकी बच्चों को भेज दिया और उसकी 15 साल की बेटी को रोक लिया। जिसके साथ आरोपी सुनील जबरन बदतमीजी और दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर उसकी बड़ी बेटी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना करने के बाद दो अप्रैल 2026 में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। पांच महीने तक अदालत में इस केस पर सुनवाई चली और 24 तारीख लगीं। 25 वीं तारीख पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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