दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार: अपनी क्षमता का व्हाट्सएप कर रहा गलत इस्तेमाल, पॉलिसी के लिए यूजर्स पर बना रहा दबाव
केंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे।

विस्तार
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकारी ने आपत्ति भी जताई है लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सरकार ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह बड़ी होशियारी से डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनन से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है।
बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में कहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले ग्राहकों के अकाउंट के लिए वह कुछ फीचर्स को बंद नहीं करेगा और अकाउंट को भी डिलीट नहीं करेगा। इससे पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि वह पॉलिसी को स्वीकार नहीं करने वाले ग्राहकों के अकाउंट के फीचर को धीरे-धीरे बंद कर देगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह पॉलिसी स्वीकार करने के लिए लगातार नोटिफिकेशन देगी।
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