Challenge Wrong Traffic Challan: आजकल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑटोमैटिक कैमरों और ई-चालान सिस्टम के जरिए तुरंत चालान कट जाता है। हालांकि, कई बार सिस्टम की गलती, कैमरे की खराबी या किसी दूसरे वाहन का नंबर गलत दर्ज होने की वजह से निर्दोष चालकों का भी गलत चालान कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको घबराने या बिना वजह जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने इसके लिए वर्चुअल कोर्ट्स की सुविधा दी है, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने चालान को चुनौती दे सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि वर्चुअल कोर्ट में चालान को चुनौती देने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसके मुख्य नियम क्या हैं।
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ट्रैफिक नियम
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ई-कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर करें लॉग-इन
- चालान को चुनौती देने के लिए सबसे पहले आधिकारिक ई-कोर्ट्स वर्चुअल कोर्ट वेबसाइट पर जाएं और अपना राज्य चुनें।
- इसके बाद अपना चालान नंबर, गाड़ी का नंबर या नोटिस नंबर दर्ज करें।
- आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके लॉग-इन करें, जिसके बाद स्क्रीन पर आपके चालान की पूरी जानकारी दिखेगी।
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ऑनलाइन चुनौती देने के लिए चुनें ये विकल्प (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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ऑनलाइन चुनौती देने के लिए चुनें ये विकल्प
- चालान का विवरण सामने आने पर जुर्माना भरने यानी 'Plead गिल्टी' के बजाय 'कॉनटेस्ट' या 'नॉट गिल्टी' विकल्प पर क्लिक करें।
- इस विकल्प को चुनते ही आपका मामला ऑनलाइन जुर्माने से हटकर आगे की कानूनी सुनवाई के लिए संबंधित अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
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ट्रैफिक नियम
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ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने का सही तरीका
- मामला ट्रांसफर होने के बाद पोर्टल पर आपको सुनवाई की तारीख और जज का नाम आवंटित होता है।
- तय तारीख पर सुबह 10 बजे आधिकारिक वेबसाइट से जज की मीटिंग का लिंक निकालें।
- उस लिंक के जरिए ऑनलाइन जुड़कर आप सीधे जज के सामने अपनी बात और पक्ष रख सकते हैं।
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चालान को चुनौती देते समय ध्यान रखें ये बातें (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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चालान को चुनौती देते समय ध्यान रखें ये बातें
- गलत चालान को तभी चुनौती दें जब आपके पास गलत कैमरा फोटो, गाड़ी का गलत नंबर या अन्य ठोस सबूत मौजूद हों।
- चुनौती दर्ज करने के बाद आपको पोर्टल पर डिजिटल समन मिलता है।
- अगर आपका सबूत सही साबित होता है, तो जज आपका चालान पूरी तरह से माफ कर सकते हैं।