Crackers Carrying In Train During Diwali: दिवाली का मौका एक ऐसा समय होता है जब लोग अपनों से मिलते हैं, आपस में खुशियां बांटते हैं, घरों-दफ्तरों को सजाते हैं, लाइटिंग लगाते है आदि। दिवाली का पर्व आते ही बाजारों में रौनक लौट आती है। इस दिन लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं आदि। दिवाली के लिए जहां बाकी चीजें खरीदी जाती हैं तो वहीं पटाखों को लेकर बच्चों से लेकर बड़े लोगों में काफी उत्साह रहता है।
पटाखे बैन होने के बाद भी लोग पटाखे जलाते हैं। यही नहीं, दिल्ली, हरियाणा जैसी आदि जगहों से जहां पटाखे मिलते हैं, वहां से लोग इन्हें अपने साथ लेकर भी जाते हैं। पर क्या आप पटाखे ट्रेन में ले जा सकते हैं? अगर आप भी इस दिवाली ट्रेन से घर जा रहे हैं और अपने साथ पटाखे ले जाने का प्लान कर रहे हैं? तो जरा रुकिए। पहले इससे जुड़ा नियम जान लें। वरना आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए जानते हैं पटाखों लेकर भारतीय रेलवे का क्या नियम है...
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ट्रेन में पटाखे ले जाने का क्या नियम है?
- फोटो : AdobeStock
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं पटाखे?
- दिवाली का मौका है और ऐसे में लोग अपने घर जाते समय अपने साथ सजावट के सामान के अलावा भी कई अन्य तरह का सामान लेकर जाते हैं। जैसे, पटाखे। पर क्या आप जानते हैं कई ऐसे सामान हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है?
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ट्रेन में पटाखे ले जाने का क्या नियम है?
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- भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक, कौन सी चीजें ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं इनकी एक सूची है और इसमें पटाखे भी शामिल हैं। पटाखे, रॉकेट, अनार और फुलझड़ी आदि जैसे विस्फोटक सामान ट्रेन में ले जाना सख्त मना है। अगर आप भी इस दिवाली अपने साथ ये चीजें ट्रेन में लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
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ट्रेन में पटाखे ले जाने का क्या नियम है?
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चैकिंग होती रहती है
- ट्रेन में जिन सामानों को ले जाने की मनाही है, उन्हें लेकर कोई भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता है। सुरक्षा बलों द्वारा चैकिंग की जाती है और कई बार औचक निरीक्षण भी किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे सामान के साथ पकड़े जाते हैं, जो प्रतिबंधित है तो आप पर कार्रवाई की जाती है।
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नियम सख्त हैं, पकड़े जाने पर जुर्माना-सजा
- अगर कोई प्रतिबंधित सामान के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भारतीय रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में 1000 रुपये जुर्माना या तीन साज की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।