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जम्मू-कश्मीर: हर साल संपत्ति रिटर्न भरेंगे सरकारी कर्मी, नहीं तो होगी कार्रवाई
Thu, 23 Dec 2021 10:56 AM IST
करिश्मा चिब
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Thu, 23 Dec 2021 10:56 AM IST
हर साल एक से 31 जनवरी तक देना होगा अपनी और परिवार सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा। रिटर्न दाखिल न करने पर होगी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई।
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कर्मचारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Istock
विस्तार
जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल संपत्ति रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। एक से 31 जनवरी की अवधि में पीआरएस पोर्टल पर रिटर्न न भरने पर कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम व जम्मू-कश्मीर जन सेवा घोषणा संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने बुधवार को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार सरकार ने संपत्ति विवरण भरने की प्रक्रिया को कर्मचारी अनुकूल बनाया है। पोर्टल में एक जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कर्मचारी वार्षिक संपत्ति विवरण भरेंगे।
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इसके लिए कर्मचारी को सीपीआईएस खाते के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। जिन कर्मचारियों के पास सीअपीआईएस नंबर नहीं हैं, उनके विभागाध्यक्ष उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे। पोर्टल के माध्यम से ही कर्मचारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस मिलेगी।