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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   24 liquor vends in Solan, Dharampur and Parwanoo sealed for tax evasion

Solan News: टैक्स चोरी में सोलन, धर्मपुर व परवाणू के 24 शराब के ठेके सील

Fri, 21 Aug 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 21 Aug 2026 12:52 AM IST
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आबकारी एवं कराधान विभाग की बड़ी कार्रवाई, ठेकेदारों में हड़कंप
लंबे समय से नहीं चुकाया गया था टैक्स, कई बार दिए गए थे इन्हें नोटिस
करोड़ों रुपये की है लेनदारी, जब तक टैक्स जमा नहीं होता तब तक नहीं खुलेंगे ठेके
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन/सुबाथू। टैक्सी चोरी के मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के कुल 24 शराब के ठेकों को सील कर दिया है। इसमें 12 ठेके धर्मपुर व सुबाथू क्षेत्र के, 7 ठेके परवाणू और 5 ठेके सोलन के शामिल हैं। बुधवार देरशाम को आबकारी विभाग की विशेष टीम ने एक साथ सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की। इनसे करोड़ों रुपये का कर लिया जाना है। इसमें अलग-अलग तीन फर्मों पर कार्रवाई की गई है।
इसमें परवाणू व सोलन शहर के अलावा सुबाथू के ऊपर बाजार व लोअर बाजार, सोलन मार्ग पर स्थित ऊपर थड़ी में एक, नयानगर में एक व ककरहट्टी में एक ठेके को सील किया गया है। यह कार्रवाई संबंधित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आबकारी शुल्क और आवश्यक कर जमा न करवाने के कारण की गई है। विभाग द्वारा इन डिफाल्टर ठेकेदारों को पहले ही बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद नियत समय पर कर जमा नहीं कराया गया।
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आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित वेंडर अपने बकाया आबकारी शुल्क, जुर्माना और ब्याज का पूरा भुगतान नहीं कर देते, तब तक इन सील किए गए ठेकों को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र में बंद ठेकों के कारण अवैध शराब की बिक्री अथवा तस्करी को रोकने के लिए विभाग ने विशेष गश्त दल और उड़नदस्तों को भी सक्रिय कर दिया है। विभाग सभी आबकारी लाइसेंस धारकों को सचेत करता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपने निर्धारित मासिक एवं वार्षिक करों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।
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उधर, इस बारे में आबकारी एवं कराधार विभाग की आयुक्त शिल्पा कपिल के अनुसार यह कार्रवाई कर जमा न करवाने पर की गई है। जब तक ठेकेदार कर का भुगतान नहीं करते तब तक ठेके चलने नहीं दिए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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