Red Fort Blast: जसीर बिलाल वानी की जमानत याचिका खारिज, एनआईए ने आरोपी को बताया है वारदात का मुख्य साजिशकर्ता
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 19 Aug 2026 04:04 AM IST
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उसकी अपील भी खारिज कर दी। डिफॉल्ट जमानत उस स्थिति में मिलती है, जब जांच एजेंसी निर्धारित कानूनी अवधि में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल नहीं करती।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI