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प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़े आरटीआई मामले की सुनवाई 29 सितंबर को : दिल्ली हाईकोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के विवरण का खुलासा न करने के आदेश के खिलाफ आरटीआई आवेदकों की अपीलों की सुनवाई 29 सितंबर को तय कर दी। मुख्य न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की ओर से अनुरोध किए जाने पर यह तारीख तय की। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर मामले को 29 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। ये अपीलें एकल न्यायाधीश के अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें मोदी की डिग्री का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। आरटीआई आवेदकों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री के विवरण का खुलासा न करने के आदेश के खिलाफ आरटीआई आवेदकों की अपीलों की सुनवाई 29 सितंबर को तय कर दी। मुख्य न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की ओर से अनुरोध किए जाने पर यह तारीख तय की। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध पर मामले को 29 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। ये अपीलें एकल न्यायाधीश के अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें मोदी की डिग्री का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। आरटीआई आवेदकों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।