फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The accused in the money laundering case received court permission to travel abroad.

Gurugram News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को अदालत से विदेश यात्रा की परमिशन मिली

Thu, 20 Aug 2026 11:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
The accused in the money laundering case received court permission to travel abroad.
अदालत ने खुराना को 25 लाख रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया है
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना को गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने जापान यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 20 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक के लिए दी गई है। अदालत ने खुराना को 25 लाख रुपये की सावधि जमा करने का निर्देश दिया है। सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) नरेंद्र सूरा की अदालत ने यह आदेश बुधवार को दिया। अदालत ने परविंदर सिंह खुराना के खिलाफ जारी किसी भी लुकआउट सर्कुलर को यात्रा की अवधि के लिए निलंबित रखने का भी निर्देश दिया। खुराना ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एसीएस कार्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्हें जापान में अपने ग्राहक मेसर्स कायसन्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा अनुबंधों को अंतिम रूप देने और स्थानीय विक्रेताओं से वाहन खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यावसायिक यात्रा उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण है।प्रवर्तन निदेशालय ने यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि खुराना एक गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में आरोपी हैं। निदेशालय ने आरोप लगाया कि खुराना ने जाली बैंक गारंटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 85 लाख रुपये कमीशन के तौर पर लिए थे।अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई लंबित होने के कारण आवेदक को भारी वित्तीय और व्यावसायिक नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। अदालत ने खुराना को 3 सितंबर 2026 को भारत लौटने पर अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो 25 लाख रुपये की जमा राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। भारत लौटने के बाद यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed