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टैक्सेशन: सीबीआईसी ने बदले जीएसटी से जुड़े नियम, जानिए आठ नए सर्कुलर से कारोबारियों को कैसे मिलेगी राहत

Tue, 27 Oct 2026 04:41 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 27 Oct 2026 04:41 PM IST
सार
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  • सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण, कर मांग और निर्यात भुगतान पर आठ नए सर्कुलर जारी किए हैं।
  • ये सर्कुलर 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के फैसलों के अनुरूप हैं, जिससे करदाताओं को स्पष्टता और राहत मिलेगी।

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Major Changes in GST Rules: CBIC Issues 8 Circulars, Businesses to Get Relief
जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान वित्त मंत्री और सीबीआईसी के अधिकारी। - फोटो : amarujala.com

विस्तार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी पंजीकरण, कर मांगों और निर्यात भुगतानों पर आठ नए सर्कुलर जारी किए हैं। ये सर्कुलर इस महीने की शुरुआत में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुरूप हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करना और कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

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26 अक्तूबर को जारी जीएसटी पंजीकरण दिशानिर्देशों में आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज की सूची शामिल है। इसमें सहमति पत्र, हलफनामे और वचनपत्र के प्रारूप भी दिए गए हैं। इससे कर अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कम होगी। CBIC ने CGST अधिनियम के तहत मांग, अधिनिर्णय और अपील कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण जारी किया है। इसका लक्ष्य अधिकारियों के लिए एक समान संदर्भ ढांचा प्रदान करना है।

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क्या हैं जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले?

ये सीबीआईसी सर्कुलर 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद आए हैं। इस बैठक में जीएसटी कानून और प्रक्रियाओं को अपराधमुक्त करने के कई बदलावों को मंजूरी मिली थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही, अभियोजन की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। जीएसटी कानून में संशोधनों के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ये बदलाव अगले वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, जबकि प्रशासनिक बदलाव सर्कुलर जारी करके किए जा रहे हैं।

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कारोबारियों को क्या लाभ मिलेगा?

एएमआरजी ग्लोबल के प्रबंध भागीदार राजत मोहन ने कहा कि ये सर्कुलर मनमानी प्रशासनिक विवेकाधीन शक्ति से नियम-आधारित कर शासन की ओर एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। कारोबारियों के लिए प्राथमिक वाणिज्यिक लाभ नकदी-प्रवाह की बेहतर भविष्यवाणी और विवादों में कमी है। मानकीकृत पंजीकरण समय-सीमा और स्पष्ट पूर्व-जमा वापसी यांत्रिकी अनुपालन घर्षण को काफी कम करती हैं। हालांकि, इस सुधार पैकेज की असली परीक्षा क्षेत्रीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

कर प्रशासन में क्या सुधार होंगे?

सीबीआईसी ने यह भी कहा कि कर मांग उठाते समय जीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों को कर चोरी के इरादे को साबित करना होगा। यह 'धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने' से संबंधित कड़े जीएसटी कानून प्रावधानों को लागू करने से पहले आवश्यक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते समय मानवीय निगरानी अनिवार्य होगी। ईवाई इंडिया के कर भागीदार सौरभ अग्रवाल ने कहा कि निर्यातकों के लिए निर्यात प्राप्तियों पर सीबीआईसी का सर्कुलर उपयोगी है। यह फेमा के तहत सेट-ऑफ को निपटान के एक वैध तरीके के रूप में मान्यता देता है। ग्रांट थॉर्नटन भारत के भागीदार मनोज मिश्रा ने कहा कि जीएसटी में प्रवेश को सरल बनाने और कर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा स्पष्ट है।

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