{"_id":"6ae0e662ef6cf05aac096290","slug":"bihar-e-challan-pending-vehicles-blacklisted-online-services-stopped-2026-10-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: ई-चालान न भरने पर बिहार में गाड़ियां होंगी ब्लैकलिस्ट, रुकेंगी ऑनलाइन सेवाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिहार: ई-चालान न भरने पर बिहार में गाड़ियां होंगी ब्लैकलिस्ट, रुकेंगी ऑनलाइन सेवाएं
Wed, 28 Oct 2026 07:05 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 28 Oct 2026 07:05 AM IST
बिहार में बकाया ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग सख्ती करेगा। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर नवीनीकरण, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और स्वामित्व हस्तांतरण जैसी सेवाएं रोकी जा सकती हैं। बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस पर कार्रवाई और जांच के दौरान वाहन जब्ती का भी प्रावधान है।
विज्ञापन
बकाया जुर्माना न भरने वाली गाड़ियों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी होने वाले ई-चालान का समय पर भुगतान न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ बिहार परिवहन विभाग अब कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। बकाया जुर्माना न भरने वाली गाड़ियों को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उनकी सभी ऑनलाइन सेवाएं रोक दी जाएंगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं होगा, तब तक वाहनों से संबंधित किसी भी प्रशासनिक या ऑनलाइन प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ये भी पढ़ें- बिहार: शराबबंदी खत्म होने का इंतजार ही रह गया; अब नशामुक्त अभियान, सीएम सम्राट ने शपथ दिलाई
विज्ञापन
ऑनलाइन सेवाओं पर लगेगी पूर्ण रोक
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हालिया आदेश के बाद राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिवों और जिला परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभागीय निर्देशों के अनुसार, बकाया यातायात जुर्माने की राशि रखने वाले वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र के नवीकरण, निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीयक प्रति जारी करने और वाहन स्वामी के पत्राचार पते में बदलाव जैसी सेवाओं को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बकाया जुर्माने का पूर्ण भुगतान होने तक वाहन का अद्यतन दुरुस्ती प्रमाण-पत्र अर्थात फिटनेस प्रमाण-पत्र और प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा।
लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती का प्रावधान
परिवहन विभाग ने लंबित जुर्माने वाले वाहनों को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ उनके स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। इससे बकाया राशि का भुगतान किए बिना वाहन की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण संभव नहीं हो सकेगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर शिकंजा कसते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण पर रोक लगाने तथा नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर वाहनों की रैंडम जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी वाहन पर ई-चालान का भुगतान लंबित मिलता है, तो अधिकारी उस वाहन को मौके पर जब्त करने की कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन
परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही लंबित ई-चालान वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार यह कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि चालकों में बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा ई-चालान जारी होने के बावजूद जुर्माने का भुगतान न करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक लंबित जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं होगा, तब तक वाहनों से संबंधित किसी भी प्रशासनिक या ऑनलाइन प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- बिहार: शराबबंदी खत्म होने का इंतजार ही रह गया; अब नशामुक्त अभियान, सीएम सम्राट ने शपथ दिलाई
विज्ञापन
ऑनलाइन सेवाओं पर लगेगी पूर्ण रोक
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हालिया आदेश के बाद राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिवों और जिला परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभागीय निर्देशों के अनुसार, बकाया यातायात जुर्माने की राशि रखने वाले वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र के नवीकरण, निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीयक प्रति जारी करने और वाहन स्वामी के पत्राचार पते में बदलाव जैसी सेवाओं को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बकाया जुर्माने का पूर्ण भुगतान होने तक वाहन का अद्यतन दुरुस्ती प्रमाण-पत्र अर्थात फिटनेस प्रमाण-पत्र और प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा।
लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती का प्रावधान
परिवहन विभाग ने लंबित जुर्माने वाले वाहनों को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ उनके स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। इससे बकाया राशि का भुगतान किए बिना वाहन की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण संभव नहीं हो सकेगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर शिकंजा कसते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण पर रोक लगाने तथा नियमानुसार लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर वाहनों की रैंडम जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी वाहन पर ई-चालान का भुगतान लंबित मिलता है, तो अधिकारी उस वाहन को मौके पर जब्त करने की कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन
परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही लंबित ई-चालान वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार यह कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने बताया कि चालकों में बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा ई-चालान जारी होने के बावजूद जुर्माने का भुगतान न करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।