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Vehicles Ban: हरियाणा में एक जनवरी से एग्रीगेटर फ्लीट में नए पेट्रोल-डीजल वाहन बंद, केवल CNG और EV की अनुमति

Tue, 09 Dec 2025 04:16 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 09 Dec 2025 04:16 PM IST
सार
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हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

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Haryana Bans New Petrol and Diesel Vehicles in Aggregator Fleets from 2026, Allows Only CNG and EV
taxi cab car - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की नई एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइनों के अनुरूप है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक वाहनों को स्वच्छ ईंधन की ओर तेजी से स्थानांतरित करना है।
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2026 से पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक
नई नियमावली के अनुसार, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 जनवरी 2026 से अपनी फ्लीट में किसी भी नए पेट्रोल या डीजल वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इसका सीधा असर टैक्सी एग्रीगेटर, फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर पड़ेगा।

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Haryana Bans New Petrol and Diesel Vehicles in Aggregator Fleets from 2026, Allows Only CNG and EV
बाइक टैक्सी - फोटो : एएनआई
यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) (सीएक्यूएम) द्वारा प्रदूषण को कम करने की दिशा में उठाया गया है। सीएक्यूएम ने 3 जून 2025 को दिशा-निर्देश संख्या 94 जारी कर साफ-सुथरी मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने का आह्वान किया था।

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केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी
नई नीति के तहत तीन-व्हीलर श्रेणी में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही फ्लीट में जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 से चार पहिया LCV (लाइट कमर्शियल व्हीकल), चार पहिया LGV (N1 श्रेणी, 3.5 टन तक) और दोपहिया वाहनों की फ्लीट में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले नए वाहनों को जोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

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Haryana Bans New Petrol and Diesel Vehicles in Aggregator Fleets from 2026, Allows Only CNG and EV
Representative Image - फोटो : Freepik
क्लीन मोबिलिटी पोर्टल और कड़ी निगरानी
सीएक्यूएम के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग एक नवीन 'क्लीन मोबिलिटी पोर्टल' विकसित कर रहा है, जिसमें एग्रीगेटर लाइसेंसधारकों के सभी वाहनों की पूरी डिटेल्स दर्ज होगी।

नई नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि एग्रीगेटर लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की सभी शर्तें केंद्र सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप हों, ताकि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहन प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। 

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