रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) से जारी टिकटों के रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि कोई यात्री एटीवीएम मददगार के माध्यम से टिकट बनवाता है और बाद में उसे रद्द कराना पड़ता है, तो रिफंड की राशि सीधे नकद में दी जाएगी। इससे यात्रियों को रिफंड के लिए लंबी प्रक्रिया और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।