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Hapur News: दहेज के लिए हत्या करने के दोषी को दस साल की सजा

Mon, 15 Dec 2025 10:13 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पिटाई से हुई मौत के मामले में पति को दस वर्ष के कारावास और सास और ससुर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 31,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला भीमनगर निवासी राजू ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री सोनिया की शादी 16 जुलाई 2019 को थाना पिलखुवा के गांव गालंद निवासी सचिन के साथ की थी। पुत्री की शादी में दान दहेज के करीब छह लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन शादी में दिए गए दहेज से ससुराल वाले खुश नहीं थे।
उसकी पुत्री का पति सचिन, देवर नितिन, नंद रानी व भारती, सास लक्ष्मी व देवरानी रेनू उत्पीड़न करने लगे। उसकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग की गई और उसे भूखा प्यासा रखा गया।
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यह बात उसकी पुत्री ने जितेंद्र व महेंद्र को बताई। जिस पर उन लोगों ने सोनिया की ससुराल वालों को कई बार समझाया, लेकिन आरोपी नहीं माने। इसके बाद पीड़ित ने थाना हापुड़ देहात में शिकायत की तो आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी गलती मानकर सोनिया को साथ रखने पर राजी हो गए। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया था। 27 अक्तूबर 2022 को सचिन व लक्ष्मी एक बार फिर पीड़ित के घर आए और उसकी पुत्री सोनिया को यह कहकर साथ ले गए कि अब वह उससे दहेज नही मांगेंगे, लेकिन 30 अक्तूबर को 2022 को उसकी पुत्री सोनिया का फोन आया कि सचिन, नितिन, महेश लक्ष्मी, रानी, भारती, आरती रेनू ने दहेज के लिए उसकी पिटाई की है। फिर सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली है कि उसकी पुत्री सोनिया को आरोपियों ने दहेज की खातिर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा की जांच कर लक्ष्मी, महेश व सचिन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने लक्ष्मी, महेश व सचिन को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि पति सचिन को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। अर्थदंड के 31,500 रुपये की आधी धनराशि 15,750 रुपये राज्य सरकार को तथा शेष आधी धनराशि 15750 रुपये सोनिया के माता पिता को समान रूप से प्रतिकर के रूप में देनी होगी।
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