गौरी बाजार। गैर मान्यता प्राप्त, डमी एवं नान स्कूल की सूचना बीईओ कार्यालय गौरी बाजार की तरफ से संकुल शिक्षकों के माध्यम से मांगी गई है। बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
खंड शिक्षा अधिकारी गौरीबाजार विनयशील मिश्र ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान यदि मानक विहिन, गैर मान्यता प्राप्त, डमी स्कूल व नान स्कूलिंग विद्यालयों का संचालन मिलता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए शासन द्वारा निर्धारित एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही आरटीई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे विद्यालयों की सूची बनाने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक संकुल को दी गई है।