ज्ञानपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में नो मैपिंग श्रेणी में आने वाले वोटर तहसील और ब्लॉक पर आपत्ति और दावा लेकर पहुंच रहे हैं। नामित सुपरवाइजर एवं एआरओ फॉर्म छह, सात और आठ भरवाकर मतदाता सूची को सही कराने में जुटे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि दावे और आपत्तियां छह जनवरी से छह फरवरी तक लिए जा रहे हैं। फॉर्म छह के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। इसमें आवेदक का नाम और सही पता नवीनतम फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। आयु और निवास स्थान संबंधी अभिलेखों के संबंध में प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट का प्रमाण-पत्र लिया जाएगा। कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता/पिता अथवा गुरू के हस्ताक्षर से शपथ पत्र देना होगा।
कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। माता-पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान/नगर निगम/नगर पंचायत के सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। अभोली ब्लॉक सभागार में एसआईआर के नोटिस का जवाब देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बीडीओ अनिल कुमार राय ने बताया कि 150 लोगों नोटिस भेजी गई थी। इसका सत्यापन कर अपडेट किया गया। संवाद