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UP News: मौलाना तौकीर के बेटे फरमान पर एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज, बैग में मिली थी क्रिस्टल ड्रग्स

Wed, 07 Jan 2026 12:34 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर

सार

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार से क्रिस्टल मेथ ड्रग्स बरामद होने के मामले में तिलहर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। रात में उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। 
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अस्पताल में बेड पर बैठा फरमान - फोटो : संवाद
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विस्तार
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बरेली बवाल प्रकरण के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान के खिलाफ शाहजहांपुर के तिलहर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मंगलवार रात फरमान की कार लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के सामने खड़ी बस से टकरा गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस को फरमान के पास से आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स बरामद हुई थी। पुलिस ने देर रात तिलहर थाना प्रभारी की ओर से एनडीपीएस एक्ट में फरमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। फरमान को थाने से ही जमानत मिल गई।

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मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे फरमान की कार लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के सामने खड़ी बस से टकरा गई थी। तिलहर थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्हें यूपी 112 से हादसे की सूचना मिली थी। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर गए तो उन्होंने देखा कि रोडवेज बस में कार पीछे से टकराई थी। मौके पर मिला व्यक्ति नशे की हालत में लग रहा था। उसने अपना नाम फरमान रजा खां बताया। उसके दाहिने हाथ में चोट लगी थी। उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। 

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तिलहर सीएचसी में डॉक्टर ने फरमान का मेडिकल परीक्षण किया। मेडिकल के बाद फरमान से पूछा गया कि उसने किस चीज का नशा किया है। इस पर उसने बताया कि उसने इंजेक्शन से क्रिस्टल मेथ ड्रग्स ली है। इसका एक इंजेक्शन और एक छोटी पन्नी में अल्प मात्रा में ड्रग्स भी है। प्रभारी निरीक्षक ने घटनाक्रम से सीओ तिलहर ज्योति यादव को अवगत कराया। बरेली के थाना कोतवाली के मोहल्ला सौदागरान के रहने वाले फरमान रजा खां को थाने लाया गया। उसके पास से बरामद ट्रॉली बैग में सफेद थैलीनुमा झोले में एक कागज में लिपटा हुआ एक सिरिंज और एक सफेद पन्नी में सफेद पदार्थ मिला। इसके बारे में फरमान ने बताया कि यही क्रिस्टल मेथ ड्रग्स है। 

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दिल्ली में अभय नाम के व्यक्ति से खरीदी थी ड्रग्स 
पूछताछ में फरमान ने बताया कि वह नई दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास से अभय नाम के व्यक्ति से यह ड्रग्स खरीदकर लाया था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसकी मां जबीना को फोन कर दी गई। रात में थाने आए फरमान के वकील ने उसकी जमानत कराई। 

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि फरमान के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/22ए के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के लिए रक्त नमूना लिया गया है। एफएसएल से नमूने की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि हादसे के वक्त वह नशे में था या नहीं। दर्ज एफआईआर की धाराओं में एक वर्ष तक की सजा है। इस वजह से थाने से ही फरमान को जमानत दे दी गई है। ड्रग्स जिससे खरीदी गई थी, उसके संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।


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