जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
अपर जिला जज (कक्ष संख्या छह) ने जानलेवा हमले के दोषी किला थाना क्षेत्र के कुंवरपुर शिव मंदिर निवासी विपिन गुप्ता और इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बीडीए कॉलोनी लक्ष्मीपुर निवासी ललित सक्सेना को 10-10 साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र की विष्णुधाम कॉलोनी निवासी आरती मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जुलाई 2016 को रात नौ बजे उनके पति अनुज मिश्रा घर लौट रहे थे। रास्ते में संजयनगर में विपिन गुप्ता व ललित सक्सेना ने पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से उनको गोली मार दी थी। हमलावर उनको मरा हुआ जानकर मौके से भाग गए थे।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ललित व विपिन को अनुज मिश्रा पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। दोनों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद
स्पेशल जज ने पॉक्सो एक्ट के दोषी बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सोमपाल मौर्य को तीन साल की कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 दिसंबर 2014 को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी।
मौका पाकर गांव का ही सोमपाल मौर्य घर में घुस गया। उसने बेटी के साथ छेड़खानी की। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमपाल को पॉक्सो एक्ट और घर में घुसने का दोषी पाते हुए उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।