आगरा में दुकानदार की शिकायत पर अदालत ने तत्कालीन डौकी थाने के दरोगा राजेश साहू को लूट के आरोप में तलब करने के आदेश दिए हैं। दुकानदार ने दरोगा और चार पुलिसकर्मियों पर 850 रुपये, मोबाइल, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस छीनने तथा फर्जी एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप लगाया है।
पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर दुकानदार ने दरोगा और चार पुलिसकर्मियों पर लूट, गाली-गलौज, मारपीट और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप लगाकर अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र राजमंगल सिंह यादव ने थाना डौकी के तत्कालीन दरोगा राजेश साहू को लूट के आरोप में मुकदमे के विचारण के लिए 8 सितंबर, 2026 को तलब कर समन जारी करने के आदेश दे दिए।
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थाना डौकी क्षेत्र के गांव नदौता निवासी उदयभान सिंह की थाना बमरौली कटरा के सामने ऑटो पार्ट्स की दुकान है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 जून, 2026 को वह अपनी दुकान पर बैठे थे। उस दौरान दरोगा राजेश साहू चार पुलिसकर्मियों के साथ सादा कपड़ों में अपने निजी वाहन से उनके पास आया। कहा कि गिरफ्तार करने आए हैं।
पीड़ित ने जमीन संबंधी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही। इस पर पुलिस वाले बहस करने लगे। दरोगा के कहने पर पुलिसकर्मियों ने उनकी जेब से 850 रुपये, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल लूट लिया। इसके बाद कार में बैठकर चले गए। शिकायत पर एनकाउंटर करने की धमकी दी।