नेरवा थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर 2023 का मामला, कोडिन फॉस्फेट सिरप की 7 बोतलें की थीं बरामद
जुर्माना अदा न करने पर काटनी होगी छह महीने की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। एनडीपीएस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष अदालत (एनडीपीएस), न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने तहसील नेरवा निवासी पप्पू को मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 दिसंबर 2023 को पुलिस की टीम फेडिज पुल, गुम्मा, रोहना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। रात 9:00 बजे पुलिस ने गंगहट नाले के पास फेडिज पुल की तरफ आ रहे एक टिपर को चेकिंग के लिए रोका। इसी दौरान दोषी पप्पू पैदल आवाजाही कर रहा था। इसके पास से तलाशी के दौरान कोडिन फॉस्फेट सिरप की 7 बोतलें (प्रत्येक 100 मिली) मिलीं। आरोपी प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत कोई वैध चिकित्सा पर्ची प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके बाद नेरवा थाना पुलिस के उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली से प्रतिबंधित दवाइयां खरीदकर लाया था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। मामले की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश ने पप्पू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत दोषी ठहराया। संवाद