शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में उमर कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट कंपनी के मालिक हबीब मुहम्मद को 6 महीने की कैद और 4.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरंजन सिंह ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला साल 2021 को धामी स्थित पम्मू स्टोन क्रशर का है। प्रमोद भारद्वाज (वादी) ने तर्क दिया कि दोषी हबीब मुहम्मद ने ग्रिट खरीदी थी। इसकी देयता के शेष भुगतान के बदले दोषी ने 1 नवंबर 2021 को उसके पक्ष में 2,97,832 रुपये का चेक जारी किया। दलील दी गई है कि बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर इसे अपर्याप्त धनराशि के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। 23 दिसंबर को कानूनी नोटिस के बाद मुकदमे का सम्मन तामील किया गया था। हालांकि दोषी निर्धारित अवधि के भीतर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। तदनुसार, उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई। संवाद