फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal: सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर उपप्रधान को पद से हटाया, डीसी ने पारित किए आदेश

Sat, 10 Jan 2026 12:09 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, लंबागांव (कांगड़ा)।

सार

 कांगड़ा जिले की  ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव के उपप्रधान हरि दास को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पद से हटा दिया गया है।
Register For Event
विज्ञापन
पंचायत - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की  ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव के उपप्रधान हरि दास को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं। उपप्रधान हरि दास पर तहसील जयसिंहपुर के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि सरकारी है, जिस पर लगभग दो मीटर क्षेत्र में कब्जा कर फसल बोई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

जांच में यह भी सामने आया कि अतिक्रमण वर्ष 2024 में किया गया और पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। जांच तहसीलदार जयसिंहपुर की गई। इसमें आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि संबंधित पंचायत प्रतिनिधि द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। उपायुक्त हेम राज बैरवा ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है या करवाता है, तो वह पद पर बने रहने का पात्र नहीं है। इसी आधार पर उपप्रधान हरि दास को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए गए हैं। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें