फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: एनडीपीएस केस में करन शर्मा की जमानत अर्जी दूसरी बार खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी करन शर्मा की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने बार-बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और बिना किसी ठोस कारण के अदालत में पेश नहीं हुआ। आरोपी करन शर्मा के खिलाफ 20 मार्च 2023 को ढली थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 व 29 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी को हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह हर तारीख पर अदालत में पेश होगा लेकिन 2 अप्रैल 2025 को बिना किसी सूचना के गैरहाजिर रहा। इसके बाद उसकी जमानत रद्द कर एनबीडब्लयू जारी हुए। 31 अगस्त को पुलिस उसे पेश कर पाई। अदालत ने पाया कि आरोपी की गैरहाजिरी का कारण पिता की बीमारी साबित करने के लिए कोई मेडिकल प्रमाण नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी 2024 में भी जमानत शर्तें तोड़ चुका है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी की लगातार गैरहाजिरी से ट्रायल प्रभावित हो रहा है और उसके फिर से फरार होने की आशंका बनी हुई है। इससे पहले भी इसी आधार पर उसकी जमानत अर्जी 6 अक्तूबर 2025 को खारिज की गई थी। अब भी कोई नई परिस्थिति नहीं है। इसलिए मौजूदा अर्जी को भी खारिज किया जाता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें