शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने अक्तूबर 2020 में हुए सड़क हादसे के आरोपी रमेश कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और नशे में होने के आरोप साबित करने में विफल रहा है।
अक्तूबर 2020 में शिमला क्षेत्र में एक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के दौरान आरोपी की कार अनियंत्रित होकर एक घर के आंगन में जा गिरी थी। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य महिलाएं घायल हो गई थीं। पुलिस ने इस मामले में शिमला निवासी आरोपी रमेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संवाद