सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा उमेश शर्मा की अदालत ने थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज चोरी का मामला बंद करने की याचिका को स्वीकृति दे दी है। यह मामला अरुण कुमार पुत्र राज कुमार निवासी देयोन पुरमंडल तहसील बाड़ी ब्राह्मणा की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि पूरी कोशिशों के बावजूद चोरी की गई संपत्ति बरामद नहीं हो सकी और न ही आरोपी का कोई सुराग मिल पाया।
अदालत में उपस्थित शिकायतकर्ता अरुण कुमार ने बयान दिया कि वह जांच से संतुष्ट हैं और मामले को बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने जांच अधिकारी के प्रयासों व शिकायतकर्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए पुलिस को जांच बंद करने की अनुमति दे दी।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में आरोपी या चोरीशुदा संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलता है तो जांच फिर से शुरू की जा सकती है। संवाद