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Hisar News: वाल्मीकि चौक पर बनीं मीट की दुकानों फाइनल नोटिस जारी, अब हर हाल में करनी होगी बंद

Sat, 09 May 2026 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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- हाईकोर्ट में नगर परिषद को जवाब करना है पेश, कार्रवाई न होने की सूरत में अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई
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- सभी 18 दुकानदारों को नोटिस जारी, सालों से चल रही हैं दुकानें
हाईकोर्ट में गुरुद्वारे की ओर से लगाई गई याचिका
- मछली मार्केट से लेकर मीट की दुकानों के कारण माहौल रहता है खराब

- आसपास है गुरुघर, धार्मिक आस्था को लेकर लगाई गई थी याचिका


फोटो 20




संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। वाल्मीकि चौक पर चल रहीं मीट की दुकानों और मछली बाजार को बंद करने को लेकर फाइनल नोटिस नगर परिषद ने दुकानदारों को जारी कर दिया है। 10 मार्च को हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर परिषद को आदेश जारी हुए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से दुकानों को बंद करवाने की कार्रवाई करें। इसके बाद से नगर परिषद प्रशासन लगातार नोटिस दुकानदारों को देने की कार्रवाई कर रहा हैं।

अधिकारियों की मानें तो 15 मई तक कोई में जवाब पेश करना है। ऐसे में अब फाइनल नोटिस दुकानदारों को दिया जा चुका है। उसके बाद नगर परिषद प्रशासन स्वयं जाकर पुलिस सुरक्षा के बीच तालेबंदी करेगा। कोर्ट के आदेशों की पालना करना जरूरी है। लंबे वक्त दुकानदारों को अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने को लेकर दिया जा चुका है।
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18 दुकानों को करवाया जाना है बंद
पटेल चौक और वाल्मीकि चौक क्षेत्र की 30 से ज्यादा दुकानें हैं। मुख्य रूप से वाल्मीकि चौक पर 18 दुकानें हैं। इनमें मीट मार्केट के साथ साथ मछली मार्केट शामिल हैं। इन दुकानों के आसपास ऐतिहासिक महत्व रखने वाला गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है।
गुरुद्वारा प्रबंधन धार्मिक महत्व व आस्था को देखते हुए इन दुकानों को बंद करवाने को लेकर लंबे समय से प्रयासरत है। यह मामला कुछ वर्षों से हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने नगर परिषद प्रशासन को इन दुकानों को बंद कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अहम बात यह है कि अधिकतर दुकानदार चेयरमैन के परिवार या रिश्तेदारी में हैं जो सालों यह काम कर रहे हैं। इसके अलावा, उनके समाज के अन्य लोग यह कार्य कर रहे हैं।

बार-बार बदलती रहीं योजनाएं

अधिकारियों के अनुसार, मीट मार्केट को लेकर विवाद पैदा होने की सूरत में अलग-अलग जगह तलाशने के दावे होते रहे हैं। कभी हुडा सेक्टर 19 के आसपास तो कभी नटार रोड स्लाटर के आसपास मार्केट विकसित करने की योजना बनाई गई जो कभी सिरे नहीं चढ़ी। इसके बाद भी निरंतर दुकानों के लिए जगह देखने का काम जारी रहा। मौजूदा समय में नगर परिषद अपनी जगह तलाश रहा है जहां पर मार्केट विकसित किया जा सके।

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दुकानदार भी नियमों का नहीं कर पाए पालन

मीट की दुकानों को लेकर विशेष आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से वर्ष 2017-18 के आसपास जारी किए गए थे। इन आदेशों में दुकानदार को 21 नियमों का पालन करना था। इनमें दुकानों के आगे शीशे लगाने, खून व अन्य गंदगी न फैलने, मीट की कटिंग न करने, वेस्ट का निस्तारण करने, सीवरेज लाइन में खून व अन्य वेस्ट न डालने, एसी से लेकर सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था आदि नियम लागू किए गए थे। इन नियमों का पालन न करने वालों की दुकानें सील करनी थीं। बावजूद इसके धड़ल्ले से दुकानें चल रही हैं। नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वाल्मीकि चौक ही नहीं, डबवाली रोड, किसान चौक के आसपास, बेगू रोड आदि जगहों पर मीट व चिकन की दुकानें नजर आती हैं।

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62 दुकानदारों के पास हैं लाइसेंस

नगर परिषद के नियमानुसार कई दुकानदारों ने अपने लाइसेंस बनवाए हुए हैं। 62 दुकानदारों के पास मीट बेचने के लाइसेंस हैं। इसके अलावा भी शहर में 70 के आसपास दुकानदार बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मीट बेच रहे हैं। सही मायने में मीट व चिकन के व्यापार को लेकर दुकानों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लाइसेंस के बाद भी इन दुकानों में नियमों की पालना नहीं होती है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इन दुकानों को लेकर भी नहीं हुई है।
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कोटस
हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। दुकानदारों को फाइल नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब भी यदि बंद नहीं करते है तो नगर परिषद पुलिस के साथ दुकानों की तालाबंदी की कार्रवाई करेगा।
-जयवीर सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर परिषद
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