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Noida News: हत्या के बाद शव को जलाने के आरोपी को नहीं मिली राहत

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी रिजान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर अनुसूचित जाति की युवती शिवानी की गला दबाकर हत्या करने और शव को पेट्रोल डालकर जलाने का गंभीर आरोप है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह कहते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी कि यह अपराध आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय है।

मामला थाना जारचा क्षेत्र का है। जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी रिजान ने वादी की पुत्री शिवानी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने मामले में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है।
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रिजान की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। किसी ने उसे मृतका के साथ नहीं देखा। उसके पास से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी 18 अगस्त 2025 से जेल में बंद है। वहीं अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने निर्मम ढंग से एक निर्दोष युवती की हत्या की है और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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