शिकायत के आधार पर सेक्टर-50 थाने में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस कर रही मामले की छानबीन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-50 थाना क्षेत्र में बीपीएल फ्लैट दिलाने के नाम पर विधवा से 7.25 लाख रुपये की ठगी की गई है। पीड़ित महिला ने पुलिस आयुक्त को ठगी के बारे में शिकायत दी। एसीपी (पूर्व) की जांच के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सहित दो के खिलाफ सेक्टर-50 थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा को दी शिकायत में गुरुग्राम निवासी रूपा सिंह ने बताया कि अप्रैल 2018 में उसके पति की मौत हो चुकी है ओर वह 10 साल का बच्चा है। रूपा सिंह ने बताया कि 15 जून 2020 को ओएलएक्स पर फ्लैट का विज्ञापन देखा। उसने वहां दिए गए नंबर पर नितीश कुमार से संपर्क किया। नितीश ने उन्हें सेक्टर-49 सोहना रोड, ओमैक्स सिटी सेंटर के पास स्थित शर्मा प्रॉपर्टीज के कार्यालय में बुलाया। वहां प्रमोद शर्मा से मुलाकात हुई और उसने सेक्टर-49 में हाउसिंग बोर्ड का बीपीएल फ्लैट दिखाया। प्रमोद ने उसे बताया कि यह फ्लैट पूजा नाम की महिला को आवंटित है और वह बेचना चाहती है। फ्लैट की कीमत 12 लाख रुपये बताई। जिसके लिए 7 लाख रुपये एडवांस मांगे गए।
इसके बाद 25 जून से एक जुलाई 2020 के दौरान रूपा सिंह ने टोकन मनी, कोर्ट रजिस्ट्रेशन चार्ज, जीपीए व हाउसिंग बोर्ड के लिए 7.25 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। यह राशि रूपा सिंह को उसके पति के इंश्योरेंस के रुपये से किया था। वहीं, 26 जून 2020 को पूजा से रूपा सिंह के नाम पर विल रजिस्टर्ड करवा दी गई। बाद में पता चला कि सभी दस्तावेज फर्जी थे और रूपा सिंह को फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिला। मामले में एसीपी (पूर्व) की जांच के बाद सेक्टर-50 थाना पुलिस ने प्रमोद शर्मा, नितीश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वर्जन
शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
-मनजीत सिंह, एएसआई व जांच अधिकारी, गुरुग्राम।