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हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा: कलेक्ट्रेट में समीक्षा; 28 मामलों में वाहनों का पता चला, पांच को भुगतान

Wed, 01 Jul 2026 12:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

सार

कलेक्ट्रेट में हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। परिवहन विभाग ने 28 हिट एंड रन प्रकरणों की समीक्षा की। पांच मामलों में भुगतान भी किया गया है।
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जिला स्तरीय समिति की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा इसमें उपस्थित रहे। समिति के अन्य सदस्य भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।
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परिवहन विभाग ने जिले में दर्ज हिट एंड रन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि कुल 28 मामलों में दुर्घटना करने वाले वाहनों का पता लगाया जा चुका है। इनमें पेण्ड्रारोड क्षेत्र के 13 प्रकरण शामिल हैं। पेण्ड्रा क्षेत्र से 8 और मरवाही क्षेत्र से 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 

समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि 6 प्रकरणों में निपटान आयुक्त द्वारा प्रतिकर की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं 5 मामलों में साधारण बीमा परिषद ने दावाकर्ताओं के विधिक प्रतिनिधियों के बैंक खातों में भुगतान कर दिया है। यह भुगतान ई-संदाय के माध्यम से किया गया है। बैठक में शेष लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
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योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
अधिकारियों ने भारत सरकार की हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में बताया। इस योजना के तहत अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु होने पर मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता राशि 2 लाख रुपये निर्धारित है। गंभीर रूप से घायल होने पर पीड़ित को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का मुख्य उद्देश्य
योजना का उद्देश्य हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिजनों को त्वरित आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है। समिति ने सभी पात्र पीड़ितों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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