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VIDEO: हादसे के 13 साल बाद फैसला, साक्ष्य के अभाव में ऑटो चालक बरी
आगरा। लापरवाही जनित हत्या के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 विनीता सिंह ने जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के शीला कुंज निवासी ऑटो चालक भीकम सिंह को बरी कर दिया है। यह फैसला साक्ष्य के अभाव में सुनाया गया।
विवेचक ने हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया था और कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं मिला। थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, संजय कुमार ने आरोप लगाया था कि उनके 19 वर्षीय भाई राजू की मौत ऑटो की टक्कर से हुई। राजू 10 दिसंबर, 2012 को सुबह 9 बजे अपनी साइकिल से जूता कारखाने जा रहा था। बोदला-लोहामंडी रोड पर वासन फैक्टरी के पास तेज रफ्तार लोडिंग ऑटो ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। एसएन इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चालक भीकम सिंह घटना के बाद भाग गया था। यह मुकदमा 13 साल तक अदालत में लंबित रहा, लेकिन अभियोजन पक्ष केवल वादी संजय और विवेचक यशपाल सिंह को ही गवाही के लिए पेश कर सका।
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