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गबन के आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 02 Jul 2019 10:12 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2019 10:12 PM IST
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गबन के आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
रुद्रप्रयाग। थाना ऊखीमठ क्षेत्र के साधन सहकारी समिति मिनी बैंक दैड़ा में लाखों रुपयों के गबन के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास के साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में एक आरोपी की पहले ही विवेचना के दौरान मौत हो चुकी है।
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वित्तीय वर्ष 2010-11 में मिनी बैंक दैड़ा में ऑडिट किए जाने पर भारी अनियमितता एवं गबन का मामला सामने आया था। इसके बाद जिला सहायक निबंधक की ओर से बैंक की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी में सहायक विकास अधिकारी युद्धवीर सिंह भंडारी एवं जिला सहकारी बैंक प्रबंधक ऊखीमठ सौ सिंह शामिल थे। कमेटी की ओर से मिनी बैंक के अभिलेखों का अध्ययन करने पर पता चला कि मिनी बैंक दैड़ा में सचिव धीरेंद्र सिंह बर्त्वाल और कर्मचारी यशवंत सिंह व दर्शन सिंह ने 29 लाख 63 हजार 334 का गबन किया है। मामले में विवेचना के दौरान तत्कालीन सचिव धीरेंद्र सिंह बर्त्वाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय ने यशवंत सिंह व दर्शन सिंह को तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो
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