उत्तराखंड: लिव-इन जोड़े को सुरक्षा देने का हाईकोर्ट का आदेश, यूसीसी के तहत किया था पंजीकरण
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: Heera
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:10 PM IST
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के एक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने यूसीसी के तहत अपने संबंध का पंजीकरण कराया है। जोड़े ने अदालत में आशंका जताई कि उनके रिश्ते का विरोध करने वाले ग्रामीणों से उनकी जान-माल को खतरा है।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला