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फूड लाइसेंस के बिना खाद्यों की बिक्री पर 1500 रुपये जुर्माना
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देना पड़ेगा जुर्माना
बागेश्वर। खाद्य सुरक्षा विभाग के लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर गीता प्रतिष्ठान पर 1500 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. पीसी फुलारा ने चेकिंग के दौरान गीता प्रतिष्ठान निकट कठायतबाड़ा से बिना फूड लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते पकड़ा था। उन्होंने दुकान संचालक की चालान की कार्रवाई की थी।
इधर मामला जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अदालत में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक ने जोरदार पैरवी की। इसके बाद डीएम ने बिना फूड लाइसेंस के खाद्यों की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अंतर्गत 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में फूड लाइसेंस के बिना बिक्री नहीं की जाए।
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जिला अभिहीत अधिकारी डॉ. पीसी फुलारा ने चेकिंग के दौरान गीता प्रतिष्ठान निकट कठायतबाड़ा से बिना फूड लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते पकड़ा था। उन्होंने दुकान संचालक की चालान की कार्रवाई की थी।
इधर मामला जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अदालत में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक ने जोरदार पैरवी की। इसके बाद डीएम ने बिना फूड लाइसेंस के खाद्यों की बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अंतर्गत 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में फूड लाइसेंस के बिना बिक्री नहीं की जाए।
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