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Shamli News: जेल में बंद मुजरिम को गांव में दर्शाकर नोटिस तामील करा दिया
Fri, 21 Aug 2026 12:47 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:47 AM IST
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कैराना (शामली)। उप जिलाधिकारी कोर्ट में कुर्रो के मुकदमे में बरेली सेंट्रल जेल में बंद झाड़खेड़ी निवासी हिमांशु सैनी को गांव में दर्शाकर नोटिस तामील कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तहसील में कार्यरत सरकारी चपरासी ने हिमांशु सैनी को व्यक्तिगत रूप से गांव में मौजूद दर्शाते हुए नोटिस तामील करा दिया और गवाह के हस्ताक्षर भी करा लिए।
हिमांशु सैनी शामली के प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। उसे 22 मई 2024 को जनपद न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
इस मामले में अधिवक्ता सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, कमिश्नर से शिकायत करते हुए बताया कि वर्ष 2026 में इमरान बनाम रामकिशन आदि के नाम से उप जिलाधिकारी कोर्ट में धारा 116 के तहत कुर्रो का मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में झाड़खेड़ी निवासी हिमांशु सैनी भी एक पक्ष है। आरोप है कि तहसील में कार्यरत सरकारी चपरासी ने हिमांशु सैनी को सात फरवरी 2026 को जारी नोटिस को हिमांशु सैनी के नाम से व्यक्तिगत तामील दर्शाया गया और उस पर गवाह के हस्ताक्षर भी करा लिए गए। जबकि हिमांशु सैनी वर्ष 2019 से अजय पाठक और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में जेल में बंद है और जमानत पर बाहर नहीं आया है।
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अधिवक्ता सिद्धार्थ ने बताया कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, आयुक्त राजस्व परिषद लखनऊ, जिलाधिकारी शामली और कमिश्नर सहारनपुर से की गई है। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चपरासी अशोक ने बताया कि उन्होंने तहसील में कार्यरत एक प्राइवेट युवक को नोटिस तामील करने के लिए भेजा था। युवक हिमांशु सैनी के आवास पर गया था। आवाज देने पर मकान के अंदर से हिमांशु का भाई बाहर आया। युवक को पूरी जानकारी नहीं थी और वह भूलवश हिमांशु के भाई को ही नोटिस तामील कराकर वापस आ गया।
अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके लिए जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने के लिए पत्र लिखा जाता है। हिमांशु सैनी के मामले में जांच कराई जाएगी। - -शिवाजी यादव, उप जिलाधिकारी कैराना
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हिमांशु सैनी शामली के प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। उसे 22 मई 2024 को जनपद न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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इस मामले में अधिवक्ता सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, कमिश्नर से शिकायत करते हुए बताया कि वर्ष 2026 में इमरान बनाम रामकिशन आदि के नाम से उप जिलाधिकारी कोर्ट में धारा 116 के तहत कुर्रो का मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में झाड़खेड़ी निवासी हिमांशु सैनी भी एक पक्ष है। आरोप है कि तहसील में कार्यरत सरकारी चपरासी ने हिमांशु सैनी को सात फरवरी 2026 को जारी नोटिस को हिमांशु सैनी के नाम से व्यक्तिगत तामील दर्शाया गया और उस पर गवाह के हस्ताक्षर भी करा लिए गए। जबकि हिमांशु सैनी वर्ष 2019 से अजय पाठक और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में जेल में बंद है और जमानत पर बाहर नहीं आया है।
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अधिवक्ता सिद्धार्थ ने बताया कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, आयुक्त राजस्व परिषद लखनऊ, जिलाधिकारी शामली और कमिश्नर सहारनपुर से की गई है। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
चपरासी अशोक ने बताया कि उन्होंने तहसील में कार्यरत एक प्राइवेट युवक को नोटिस तामील करने के लिए भेजा था। युवक हिमांशु सैनी के आवास पर गया था। आवाज देने पर मकान के अंदर से हिमांशु का भाई बाहर आया। युवक को पूरी जानकारी नहीं थी और वह भूलवश हिमांशु के भाई को ही नोटिस तामील कराकर वापस आ गया।
अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके लिए जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने के लिए पत्र लिखा जाता है। हिमांशु सैनी के मामले में जांच कराई जाएगी। - -शिवाजी यादव, उप जिलाधिकारी कैराना