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Mathura: विदेशी महिला के साथ घिनाैना काम...दोषी को 10 वर्ष की जेल, साथ देने पर मां को भी मिली सजा

Mon, 29 Sep 2025 08:12 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Mon, 29 Sep 2025 08:12 PM IST
सार
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आरोपी हरेंद्र ने अपनी बातों में फंसाकर विदेशी महिला को पत्नी की तरह रखा। इसी दौरान श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास गेस्ट हाउस बनवाने के लिए उससे एक लाख यूरो भी ले लिए। पति का हक जताते हुए महिला का एटीएम भी अपने पास रख लिया।

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10 years imprisonment for misbehaving with foreign woman in mathura
कोर्ट (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

मथुरा में विदेशी महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और धोखाधड़ी कर एक लाख यूरो हड़पने वाले युवक को सोमवार को एडीजे (प्रथम) एफटीसी महिला विरुद्ध अपराध सुशील कुमार ने 10 साल की जेल तथा 9.70 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेटे का साथ देने पर मां को 5 साल की जेल तथा 1.90 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वर्ष 2009 में हॉलैंड से भारत आई महिला मथुरा में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहती थी। इसी दौरान उसकी थाना गोविंद नगर के एफ सेक्टर निवासी हरेंद्र कुमार से पहचान हो गई। हरेंद्र ने उसे अपनी बातों में फंसाकर पत्नी की तरह रखा। इसी दौरान श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास गेस्ट हाउस बनवाने के लिए उससे एक लाख यूरो भी ले लिए। पति का हक जताते हुए महिला का एटीएम भी अपने पास रख लिया।
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एटीएम के माध्यम से उसने लाखों रुपये उसके खाते से निकाल लिए। इस कार्य में हरेंद्र की मां ने भी उसका पूरा साथ दिया। वहीं महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो हरेंद्र और उसकी मां ने महिला को घर से निकाल दिया। विदेशी महिला ने एसएसपी से इस मामले की शिकायत की। एसएसपी के निर्देश पर गोविंद नगर थाने में हरेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और उसकी मां के खिलाफ बेटे का साथ देने का मुकदमा दर्ज किया गया। 

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। हरेंद्र पहले से ही किसी अन्य मुकदमे में जेल में था। कोर्ट में दोष सिद्ध होने के बाद हरेंद्र की मां को भी जेल भेज दिया। सोमवार को कोर्ट ने हरेंद्र और उसकी मां को सजा सुनाई।

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