Banda: 2019 के हत्या कांड में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Mon, 10 Aug 2026 06:13 PM IST
Banda News: वर्ष 2019 में कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पुष्पेंद्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला