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Fatehpur News: 19 मुकदमों में जमानत लेने वाले पेशेवर की अर्जी खारिज
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फतेहपुर। जिले समेत पड़ोसी जिलों में 19 मुकदमों के आरोपियों की जमानत लेने वाले पेशेवर जमानतदार रामलखन की जमानत अर्जी जिला जज सुधीर कुमार पंचम की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी।
हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव निवासी रामलखन के खिलाफ पुलिस ने 28 जुलाई को दस्तावेजों में कूटरचना समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 29 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि रामलखन ने जिले के अलावा कानपुर के स्वरूप नगर, कर्नलगंज, पनकी और कल्याणपुर थानों के साथ लखनऊ के ईएनबी थाने में दर्ज मुकदमों के आरोपियों की जमानत ली थी।
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इन आरोपियों पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, एनडीपीएस, चोरी, गैंगस्टर और जहरखुरानी जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। रामलखन के 19 मामलों में जमानतदार बनने की जानकारी सामने आई है। सुनवाई के दौरान जमानत का पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
मारपीट के चार दोषियों को अर्थदंड
फतेहपुर। जेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को मारपीट के दो मामलों में महिला समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही न्यायालय उठने तक बैठने की सजा सुनाई। ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव निवासी फुल्लू और राजू के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2011 में प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के देवीगंज निवासी उदित प्रकाश और प्रीतू के खिलाफ वर्ष 2002 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव निवासी रामलखन के खिलाफ पुलिस ने 28 जुलाई को दस्तावेजों में कूटरचना समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 29 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि रामलखन ने जिले के अलावा कानपुर के स्वरूप नगर, कर्नलगंज, पनकी और कल्याणपुर थानों के साथ लखनऊ के ईएनबी थाने में दर्ज मुकदमों के आरोपियों की जमानत ली थी।
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इन आरोपियों पर हत्या, लूट, दुष्कर्म, एनडीपीएस, चोरी, गैंगस्टर और जहरखुरानी जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। रामलखन के 19 मामलों में जमानतदार बनने की जानकारी सामने आई है। सुनवाई के दौरान जमानत का पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
मारपीट के चार दोषियों को अर्थदंड
फतेहपुर। जेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को मारपीट के दो मामलों में महिला समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही न्यायालय उठने तक बैठने की सजा सुनाई। ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव निवासी फुल्लू और राजू के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2011 में प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के देवीगंज निवासी उदित प्रकाश और प्रीतू के खिलाफ वर्ष 2002 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दोनों मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।