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बरेली: गैंगस्टर एक्ट में दोषी तीन भाइयों समेत पांच को दो-दो साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Wed, 07 Oct 2026 10:35 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 07 Oct 2026 10:35 AM IST
सार
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बरेली के स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट में पांच आरोपियों को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इनमें राजाराम, सूरजपाल, मूलचंद्र और राजाराम के बेटे पृथ्वीराज व लालाराम शामिल हैं। 

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Five people including three brothers sentenced to two years in prison under the Gangster Act
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी राजाराम, सूरजपाल, मूलचंद्र (सगे भाई) और राजाराम के बेटे पृथ्वीराज उर्फ बबलू व लालाराम उर्फ लाल बहादुर को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी भुता थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर करैना के रहने वाले हैं। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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भुता थाने के तत्कालीन प्रभारी गजेंद्र सिंह ने 30 मई 2010 को राजाराम, सूरजपाल, मूलचंद्र, पृथ्वीराज और लालाराम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी दौलतपुर करैना निवासी पिता-पुत्र बाबूराम और शंकर लाल की दिन दहाड़े हत्या के मामले में भी नामजद किए थे। 
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चार्जशीट के साथ पुलिस ने गैंगचार्ट भी पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया। 

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