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Ayodhya News: चेक बाउंस मामले में समय से पहले दाखिल परिवाद का आदेश निरस्त

Tue, 25 Aug 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 25 Aug 2026 12:02 AM IST
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Order regarding prematurely filed complaint in cheque bounce case set aside.
अयोध्या। अपर जनपद न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त न्यायालय की ओर से 19 अगस्त 2025 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधि के अनुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश समय से पहले परिवाद दाखिल किए जाने के कारण दिया गया।
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अयोध्या निवासी सत्येंद्र सिंह ने अतिरिक्त न्यायालय के आदेश के खिलाफ दांडिक निगरानी प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार, सत्येंद्र सिंह ने ओम प्रकाश सिंह को 14 लाख रुपये का चेक दिया था। चेक बाउंस होने पर ओम प्रकाश सिंह ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस वापस मिलने के बाद उन्होंने अतिरिक्त न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दिया, जिस पर अवर न्यायालय ने संज्ञान लेकर वाद दर्ज कर लिया।
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निगरानी में कहा गया कि संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस मिलने के 15 दिन बाद ही परिवाद दाखिल किया जा सकता है, जबकि ओम प्रकाश सिंह ने 13 दिन में ही परिवाद दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान अपर जिला न्यायाधीश ने पाया कि कार्य कारण उत्पन्न होने से दो दिन पहले ही न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना विधिसम्मत नहीं था। इसी आधार पर पूर्व आदेश को अपास्त कर दिया गया।
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