सख्ती: ...तो भारत में बैन हो जाएंगे फेसबुक-ट्विटर, आखिर सरकार की नई गाइडलाइन में है क्या?

प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रशांत कुमार
Wed, 26 May 2021 08:54 AM IST
सार

फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इसके जरिए लोग दुनियाभर में घट रही घटनाओं पर अपनी राय भी रख रहे हैं, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार की नई गाइडलाइन को 26 मई से पालन करना अनिवार्य है।

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सोशल मीडिया - फोटो : ट्विटर

    विस्तार

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कोई और साइट चलाते हैं तो आज से आप सतर्क हो जाएं। ऐसे इसलिए कि सभी माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।

    दरअसल, मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया। सरकार ने इन कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की तिथि समाप्त हो गई। ऐसे में केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंध किया जा सकता है।

    इस कंपनी ने मांगा समय

    माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा । ट्विटर का कहना है कि नई पॉलिसी लागू करने के लिए उन्हें कुछ वक्त की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ नई सोशल मीडिया गाइडलाइन लागू करने से पहले फेसबुक ने बयान जारी कर कहा कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर प्रतिबध है।

    नई गाइडलाइन में 24 घंटे के अंदर विवादित कंटेट हटाने होंगे

    सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि देश में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की छूट है , लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हो रहे दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा।

    15 दिनों के अंदर निपटारा करना जरूरी

    नई गाइडलाइंस के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट को समयसीमा के अंदर हटाना होगा। देश में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी (नोडल अधिकारी, रेसिडेंट ग्रीवांस अधिकारी) को नियुक्त करना होगा। किसी भी सूरत में जिम्मेदार अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसके अलावा किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया या क्यों हटाया गया , इसके बारे में भी बताना होगा।

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