हिमाचल: समान ग्रेड में वरिष्ठ अधिकारी का वेतन जूनियर से कम नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:45 AM IST
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही ग्रेड में समान कार्य कर रहे किसी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उसके कनिष्ठ से कम नहीं हो सकता। भले ही उस कनिष्ठ कर्मचारी को सांविधानिक आरक्षण नियमों के तहत समय से पहले पदोन्नति क्यों न मिल गई हो।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला