{"_id":"5f85e0370e7ba15801104310","slug":"son-attempt-to-murder-his-mother-in-bilaspur-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेटे ने मां और सौतेले भाई को पिलाया जहरीला पदार्थ, गले पर तेजधार हथियार से किया वार","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
बेटे ने मां और सौतेले भाई को पिलाया जहरीला पदार्थ, गले पर तेजधार हथियार से किया वार
Tue, 13 Oct 2020 10:44 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शाहतलाई (बिलासपुर)
अमर उजाला नेटवर्क, शाहतलाई (बिलासपुर)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Tue, 13 Oct 2020 10:44 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
बिलासपुर जिले के तलाई पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत झबोला में बेटे ने अपनी मां और सौतेले भाई को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। महिला के गले पर तेजधार हथियार से वार भी किया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तलाई थाने में केस दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
विज्ञापन
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी श्री नयनादेवी के गांव दबट का निवासी है। उसकी मां ने दूसरी शादी की है और वह अपने पति और सौतेले बेटे के साथ गांव झबोला में किराये के मकान में रहती है। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी दूसरी पत्नी का पहले पति से एक बेटा है। जो अपनी दादी के पास रहता है। वह झबोला में अपनी मां से मिलने आता रहता है।
विज्ञापन
मंगलवार को वह अपने दो दोस्तों के साथ झबोला आया और अपनी मां व सौतेले भाई को धोखे से नींबू के जूस में कोई नशीला पदार्थ पिला दिया। इससे पत्नी और बेटा बेहोश हो गए। जब महिला को होश आया तो तीनों लड़के गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपी बेटे सुनील कुमार ने पत्नी के मुंह पर किसी चीज का स्प्रे कर दिया। इसके बाद मुंह पर तिरपाल डाल दिया और किसी तेज हथियार से गले पर प्रहार कर दिया।
विज्ञापन
जैसे ही पत्नी उठी तो उसने देखा कि दिव्यांग नितिन कुमार को भी नशीला पदार्थ पिलाया गया है। पत्नी सहायता के लिए चिल्लाने लगी तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। जिस पर सुनील कुमार व उसके दोनों दोस्त महिला को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल पत्नी और बेटे को तलाई सामुदायिक केंद्र लाया गया।
गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया है। उधर, पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करके सुनील कुमार और उसके दोनों दोस्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 323, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।