फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   police lodges FIR against panchayat pradhan for land fraud

पंचायत प्रधान समेत चार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Sun, 09 Aug 2020 05:02 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, पांवटा साहिब (सिरमौर)
अमर उजाला नेटवर्क, पांवटा साहिब (सिरमौर) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 09 Aug 2020 05:02 PM IST
विज्ञापन
police lodges FIR against panchayat pradhan for land fraud
सांकेतिक तस्वीर

हरियाणा के एक व्यक्ति को तीन बिस्वा जमीन देने के कथित आरोप के बाद पुलिस ने धौलाकुआं पंचायत प्रधान समेत चार लोगों पर मामला दर्ज किया है। धौलाकुआं पंचायत के एक बुजुर्ग ने अदालत में अर्जी दी थी। आरोप है कि आठ पात्रों को जमीन न देकर अपात्र को तीन बिस्वा जमीन दी गई। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 

विज्ञापन


धौलाकुआं सुदौवाला निवासी सागर सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत संख्या 2 पांवटा साहिब के माध्यम से माजरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप लगाया है कि रौनकी राम पुत्र किशना राम, मलकीत सिंह प्रधान पंचायत धौलाकुआं, जोगी राम पुत्र रौनकी राम तथा राम कुमार पुत्र रौनकी राम निवासी धौलाकुआं के निवासी है। एक आरोपी रौनकी राम हरियाणा के नगली का है। उसकी शादी धौलाकुआं में हुई थी। वह 25-30 वर्षों से परिवार के साथ धौलाकुआं गांव में रहा रहा है।
विज्ञापन


उसने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। भूमि अब आईआईएम की ओर से अधिगृहित की गई है। शिकायतकर्ता सागर सिंह ने कहा कि आरोपी को 2013-14 में इंद्रा आवास योजना में 75000 रुपये का अनुदान दिया गया है। योजना का लाभ लेने को अनिवार्य है कि लाभार्थी जमीन का मालिक होना चाहिए। जब आईआईएम ने सरकार से भूमि का अधिग्रहण किया तो वे प्रधान के पास पहुंचे। पंचायत में आरोपी ने कहा कि रौनकी राम एक ऋण विहीन व्यक्ति है और भूमि के अनुदान को पात्र है। रौनकी राम की पत्नी धौलाकुआं में 2 बिस्वा भूमि की मालिक है। इनका हरियाणा में एक आवासीय घर भी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


डीसी को भूमिहीन और आवासहीन परिवार के अनुदान के लिए आवेदन किया है। आरोप है कि पंचायत प्रधान की झूठी सूचना के आधार पर रौनकी राम को 3 बिस्वा जमीन का पत्र जारी किया। तीन अगस्त, 2019 को प्रमाण पत्र जारी किया और सिफारिश की गई कि आरोपी भूमिहीन और आवासहीन है। उधर, डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने कहा कि पंचायत प्रधान समेत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।


एएसआई माजरा थाना राजपाल चौहान की टीम मामले की जांच कर रही है। उधर, पंचायत प्रधान मलकीत सिंह ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा कि परिवार तीन दशकों से अधिक समय से स्थानीय पंचायत के सुदोवाला क्षेत्र में रहता है। पुलिस जांच में सभी तथ्य सामने आ जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed