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सीधी भर्ती के परिणाम: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तीन परीक्षाओं के नतीजे किए जारी, कुल 4023 पदों पर भर्ती
Thu, 05 Nov 2026 07:57 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:57 AM IST
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के प्रोविजनल परिणाम जारी किए हैं। तीनों भर्तियों में कुल 4,023 पद हैं। 510 अभ्यर्थी ओएमआर नियमों के उल्लंघन पर अयोग्य हुए। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा।
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश की तीन प्रमुख सीधी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती और पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की है। यह परिणाम लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।
बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। साथ ही, ओएमआर शीट पर तय नियमों का पालन न करने वाले 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम, कटऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म से जुड़ा विवरण चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
तीन पद…बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक और पर्यवेक्षक (महिला)
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इन तीन भर्ती परीक्षाओं में कुल 4,023 पदों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इनमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 3,629 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2,936 और अनुसूचित क्षेत्र के 693 पद शामिल हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 322 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 288 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद हैं। वहीं पर्यवेक्षक (महिला) के कुल 72 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 57 और अनुसूचित क्षेत्र के 15 पद शामिल हैं। बोर्ड ने पात्रता जांच के लिए बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में पदों के करीब दो गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया है। वहीं, महिला पर्यवेक्षक भर्ती में पदों के मुकाबले लगभग दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को विचारित सूची में शामिल किया गया है।
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प्रश्नों को हटाने के बाद नया मूल्यांकन
परिणाम जारी करने के साथ ही चयन बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं में प्रश्नों को डिलीट करने और संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर अंकों का आकलन किया है। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्रत्येक सेट से दो-दो प्रश्न हटाए गए हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा में प्रथम प्रश्नपत्र के प्रत्येक सेट से दो-दो और द्वितीय प्रश्नपत्र के प्रत्येक सेट से एक-एक प्रश्न डिलीट किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के प्रत्येक सेट से चार-चार प्रश्न निरस्त किए गए हैं। बोर्ड ने सही उत्तरों, डिलीट किए गए प्रश्नों और हल न किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सूत्र के आधार पर अंक तय किए हैं। इस संशोधित मूल्यांकन के बाद श्रेणीवार कटऑफ जारी की गई है।
नियमों का पालन न करने पर अभ्यर्थी अयोग्य
तीनों परीक्षाओं में ओएमआर शीट पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। नियम के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी ने 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा नहीं किया, तो उसे अयोग्य माना गया है। इस आधार पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 307 अभ्यर्थी अयोग्य ठहराए गए हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 29 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 174 अभ्यर्थियों को नियमों की अवहेलना के कारण अयोग्य करार दिया गया है।
ऑनलाइन स्क्रूटनी और दस्तावेज सत्यापन
कटऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य दावों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निर्धारित समय में फॉर्म भरना अगली चयन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके बाद पात्रता और प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड की सख्ती
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि गलत जानकारी देने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय परिणाम से बाहर किया जा सकता है। विसंगति सामने आने पर परिणाम में संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। दूसरी ओर, वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए बोर्ड दस्तावेज सत्यापन में सख्ती बरतेगा। अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार अभ्यर्थियों को केवल कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें कंपनी का नाम, चलाए गए वाहन का प्रकार, वाहन संख्या, अवधि और मानदेय भुगतान का प्रमाण पत्र (बैंक स्टेटमेंट या नकद भुगतान की रसीद) देना अनिवार्य होगा। वाहन चालक भर्ती में 4,508 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जांच इसी माह शुरू होने की संभावना है। गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। साथ ही, ओएमआर शीट पर तय नियमों का पालन न करने वाले 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम, कटऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म से जुड़ा विवरण चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।
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तीन पद…बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक और पर्यवेक्षक (महिला)
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इन तीन भर्ती परीक्षाओं में कुल 4,023 पदों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इनमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 3,629 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2,936 और अनुसूचित क्षेत्र के 693 पद शामिल हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 322 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 288 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद हैं। वहीं पर्यवेक्षक (महिला) के कुल 72 पद हैं, जिनमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 57 और अनुसूचित क्षेत्र के 15 पद शामिल हैं। बोर्ड ने पात्रता जांच के लिए बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में पदों के करीब दो गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया है। वहीं, महिला पर्यवेक्षक भर्ती में पदों के मुकाबले लगभग दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को विचारित सूची में शामिल किया गया है।
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प्रश्नों को हटाने के बाद नया मूल्यांकन
परिणाम जारी करने के साथ ही चयन बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं में प्रश्नों को डिलीट करने और संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर अंकों का आकलन किया है। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्रत्येक सेट से दो-दो प्रश्न हटाए गए हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा में प्रथम प्रश्नपत्र के प्रत्येक सेट से दो-दो और द्वितीय प्रश्नपत्र के प्रत्येक सेट से एक-एक प्रश्न डिलीट किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के प्रत्येक सेट से चार-चार प्रश्न निरस्त किए गए हैं। बोर्ड ने सही उत्तरों, डिलीट किए गए प्रश्नों और हल न किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सूत्र के आधार पर अंक तय किए हैं। इस संशोधित मूल्यांकन के बाद श्रेणीवार कटऑफ जारी की गई है।
नियमों का पालन न करने पर अभ्यर्थी अयोग्य
तीनों परीक्षाओं में ओएमआर शीट पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। नियम के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी ने 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा नहीं किया, तो उसे अयोग्य माना गया है। इस आधार पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 307 अभ्यर्थी अयोग्य ठहराए गए हैं। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 29 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 174 अभ्यर्थियों को नियमों की अवहेलना के कारण अयोग्य करार दिया गया है।
ऑनलाइन स्क्रूटनी और दस्तावेज सत्यापन
कटऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य दावों के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निर्धारित समय में फॉर्म भरना अगली चयन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य रहेगा। इसके बाद पात्रता और प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड की सख्ती
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि गलत जानकारी देने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय परिणाम से बाहर किया जा सकता है। विसंगति सामने आने पर परिणाम में संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। दूसरी ओर, वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए बोर्ड दस्तावेज सत्यापन में सख्ती बरतेगा। अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार अभ्यर्थियों को केवल कंपनी का अनुभव प्रमाण पत्र देना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें कंपनी का नाम, चलाए गए वाहन का प्रकार, वाहन संख्या, अवधि और मानदेय भुगतान का प्रमाण पत्र (बैंक स्टेटमेंट या नकद भुगतान की रसीद) देना अनिवार्य होगा। वाहन चालक भर्ती में 4,508 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जांच इसी माह शुरू होने की संभावना है। गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।