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Rajasthan News: होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई लाइसेंस फीस नीति लागू, कैटेगरी में बड़ा बदलाव

Sat, 30 May 2026 08:08 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sat, 30 May 2026 08:08 AM IST
सार
Register For Event

राजस्थान सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई वार्षिक लाइसेंस फीस लागू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत श्रेणियां घटाकर सरल की गई हैं। अब शुल्क होटल के कमरों, सुविधाओं और रेस्टोरेंट की क्षमता के आधार पर तय होगा।

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Rajasthan Introduces New Annual Licence Fee Structure for Hotels and Restaurants
लाइसेंस शुल्क का पुनर्निधारण - फोटो : AI

विस्तार

राजस्थान में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने लाइसेंस फीस का नया ढांचा लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत होटल और रेस्टोरेंट की श्रेणियों का पुनर्गठन करते हुए नई वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

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पहले होटलों की स्टार रेटिंग और विभिन्न सुविधाओं के आधार पर कई श्रेणियां निर्धारित थीं, लेकिन अब उन्हें केवल पांच कैटेगरी में बांटा गया है। इसी प्रकार रेस्टोरेंट्स के लिए भी श्रेणियों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। नई व्यवस्था में होटलों का वर्गीकरण कमरों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा।

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नई दरों के अनुसार 50 कमरों तक के होटल के लिए नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 20 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 15 हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। वहीं 51 से 100 कमरों वाले होटलों के लिए यह शुल्क क्रमशः 50 हजार, 40 हजार और 18 हजार रुपये तय किया गया है।

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स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और अन्य लग्जरी सुविधाओं से युक्त 100 कमरों तक के होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 75 हजार रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 60 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 55 हजार रुपये फीस निर्धारित की गई है।

इसी तरह 150 कमरों तक वाले लग्जरी होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 80 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 70 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। 150 से अधिक कमरों वाले बड़े होटलों के लिए यह फीस क्रमशः 1.50 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये होगी।
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रेस्टोरेंट्स के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं। 100 सीट क्षमता वाले नॉन-एसी रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम क्षेत्र में 7,500 रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 5 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 4 हजार रुपये फीस निर्धारित की गई है।

वहीं 100 सीट क्षमता वाले एसी रेस्टोरेंट के लिए नगर निगम क्षेत्र में 20 हजार रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 15 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क तय किया गया है। 100 से अधिक सीटों वाले एसी रेस्टोरेंट के लिए यह फीस क्रमशः 30 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 20 हजार रुपये होगी।

विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से लाइसेंस प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायों का वर्गीकरण एक समान मानकों के आधार पर किया जा सकेगा।



 

 



 
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