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पासपोर्ट बनवाने से जुड़ी 10 ऐसी जानकारियां, जो आपको जरूर पता होनी चाहिएं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 26 Feb 2018 02:17 PM IST
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इंडियन पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने से पहले जानिए 10 ऐसी बातें, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ध्यान नहीं दिया तो पछताएंगे और परेशानी भी झेलेंगे।
passport
अब नहीं बनेगा ऑरेंज कलर का पासपोर्ट
गत 13 जनवरी को सरकार ने ऑरेंज कलर का पासपोर्ट लाने का एलान किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देशवासियों को ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलता रहेगा। इसी के साथ पासपोर्ट का आखिरी पेज भी प्रिंट होगा, जिस पर मां, पिता, पति-पत्नी का नाम और एड्रेस होता है। अमर उजाला पत्रकार से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शिबाश कबिराज ने कई जानकारियां दीं।
गत 13 जनवरी को सरकार ने ऑरेंज कलर का पासपोर्ट लाने का एलान किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देशवासियों को ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलता रहेगा। इसी के साथ पासपोर्ट का आखिरी पेज भी प्रिंट होगा, जिस पर मां, पिता, पति-पत्नी का नाम और एड्रेस होता है। अमर उजाला पत्रकार से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शिबाश कबिराज ने कई जानकारियां दीं।
पासपोर्ट
- फोटो : amar ujala
56 देशों की यात्रा के नहीं चाहिए वीजा
अधिकारी ने बताया कि 55 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा लिए जा सकते हैं। भूटान और नेपाल में भारतीय केवल पासपोर्ट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन वीजा की जरूरत नहीं। पासपोर्ट भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड के जरिए भी इन देशों में आप जा सकते हैं। कई देश टूरिस्ट वीजा बॉर्डर पर या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जारी करते हैं। इसकी फीस दो देशों के बीच होने वाले बाइलेटरल एग्रीमेंट पर निर्भर करती है। अगर भारत के साथ किसी देश का एग्रीमेंट है तो वीजा सस्ता पड़ता है।
अधिकारी ने बताया कि 55 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा लिए जा सकते हैं। भूटान और नेपाल में भारतीय केवल पासपोर्ट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन वीजा की जरूरत नहीं। पासपोर्ट भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड के जरिए भी इन देशों में आप जा सकते हैं। कई देश टूरिस्ट वीजा बॉर्डर पर या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जारी करते हैं। इसकी फीस दो देशों के बीच होने वाले बाइलेटरल एग्रीमेंट पर निर्भर करती है। अगर भारत के साथ किसी देश का एग्रीमेंट है तो वीजा सस्ता पड़ता है।
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इंडियन पासपोर्ट
'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' की अनिवार्यता खत्म
तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नया नियम 25 जनवरी 2018 से लागू हो गया है। अब तक, अनुलग्नक एफ (तत्काल के तहत पासपोर्ट के लिए नमूना सत्यापन प्रमाण पत्र) के तहत, तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट की सिफारिश करने वाले क्लास 1 अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता था, अब इसकी जरूरत नहीं होगी।
तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नया नियम 25 जनवरी 2018 से लागू हो गया है। अब तक, अनुलग्नक एफ (तत्काल के तहत पासपोर्ट के लिए नमूना सत्यापन प्रमाण पत्र) के तहत, तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट की सिफारिश करने वाले क्लास 1 अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक होता था, अब इसकी जरूरत नहीं होगी।
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पासपोर्ट ऑफिस
तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा
अब तत्काल पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट से 2000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा करने पर तीन दिन के अंदर ही तत्काल पासपोर्ट जारी हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन की औपचारिकता बाद में पूरी की जाएगी। अभी नागरिकों के लिए सामान्य में 1500 रुपये, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये देनी होती है। बता दें कि इस नए नियम के लागू हो जाने से पासपोर्ट एजेंटों के पास धक्के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब तत्काल पासपोर्ट के लिए सामान्य पासपोर्ट से 2000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा करने पर तीन दिन के अंदर ही तत्काल पासपोर्ट जारी हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन की औपचारिकता बाद में पूरी की जाएगी। अभी नागरिकों के लिए सामान्य में 1500 रुपये, जबकि तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये देनी होती है। बता दें कि इस नए नियम के लागू हो जाने से पासपोर्ट एजेंटों के पास धक्के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।